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स्कूल बस में छात्रा से छेड़छाड़, बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने एसपी को दिया नोटिस, मांगा जवाब

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Madhya Pradesh बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने सागर में बीते दिनों मकरोनिया स्थित निजी स्कूल की 8वीं की छात्रा से स्कूल की बस में ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ के मामले में एसपी को पत्र लिखकर जवाब मंागा हैं। पत्र में कहा गया है कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई के प्रतिवेदन से अवगत कराएं।

school Bus

बाल संरक्षण अधिकारी आयोग भोपाल के प्रशासकीय अधिकारी की तरफ से सागर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि मकरोनिया के अभ्युदय स्कूल के बस ड्राइवर अनवर खान द्वारा स्कूलबस के कैमरे बंद कर 8वीं की छात्रा को गलत तरीके से छूने के संबंध में पुलिस ने अब तक क्या जांच की है। आयोग ने बाल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 एक के अंतर्गत संज्ञान में लिया है। आयोग ने कहा है कि निर्देशानुसार प्रकरण की जांच कर, की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन से अवगत कराएं।

स्कूल बस के कैमरे बंद कर छात्रा से करता था छेड़छाड़, महिला अटेंडर भी नहीं थीस्कूल बस के कैमरे बंद कर छात्रा से करता था छेड़छाड़, महिला अटेंडर भी नहीं थी

यह है पूरा मामला
मकरोनिया के निजी अभ्युदय स्कूल की एक छात्रा को स्कूल बस में घर जाते समय ड्राइवर अनवर खान ने बस के कैमरे बंद कर उससे छेड़छाड़ की थी। उसे गलत नियत से पकड़ा था। छात्रा को धमकी दी थी। बाद में छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो छात्रा ने भाई के साथ पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर कराई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अनवर खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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English summary
Taking cognizance of the incident of molestation of a girl student in a school bus in Sagar, the Child Protection Officer Commission has given a notice to the SP and sought a report of the action taken.
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