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MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट मॉल और बाजार

MP News: मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे यानी सातों दिन बाजार खुले रहेंगे। महाराष्ट्र उत्तराखंड, कर्नाटक, समेत अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होने से रोजगार तो बढ़ेगा या साथ ही सरकार को राजस्व में भी फायदा मिलेगा।

सरकार ने भले ही रेस्टोरेंट और बाजार 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी हो, लेकिन पब, बार और शराब की दुकान तय समय से ही बंद होगी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताएं की दुकान और स्थापना अधिनियम की धारा 9 में दुकान खोलने और बंद होने के समय का निर्धारण किया गया है।

Big decision of MP s Mohan Yadav government mall restaurants will open 24 hours

बाजार को 24 घंटे खोलने के लिए श्रम विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार, तीन शिफ्टों में आठ घंटे की मेहनत की जाएगी और कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं का मानदंड भी आठ घंटे के आधार पर होगा। किसी भी कर्मचारी को एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी।

इंदौर शहर में, बीआरटीएस क्षेत्र और इसके आसपास 100-100 मीटर क्षेत्र में, बाजार को 24 घंटे खुले रखने के लिए नाइट कल्चर का प्रारंभ किया गया है। अब, जब अधिसूचना जारी होगा, तो यह व्यवस्था पूरे शहर में लागू की जाएगी। इसके साथ ही, इस व्यवस्था को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मुरैना में भी लागू किया जाएगा।

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