यूपी पंचायत चुनाव 2021: सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल देने से इनकार, फाइनल आरक्षण सूची हुई जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तीय पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार को राहत देते हुए दखन देने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं से पून: हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल, 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार के साथ ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल, दूसरा चरण का 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। सभी चरण की मतगणना 2 मई को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन 3 अप्रैल से 4 अप्रैल होगा, जबकि दूसरे चरण का नामांकन 7-8 अप्रैल को होगा। वहीं, तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा और चौथे चरण का नामांकन 17-18 अप्रैल को होगा।
इस बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षण सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को तमाम छोटे जिलों में जहां आपत्तियां कम थी वहां आरक्षित-अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया, जबकि ज्यादातर बड़े जिलों में सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य देर शाम तक जारी था। शुक्रवार को इन सभी बचे हुए जिलों की ओर से भी वहां की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएंगी। इतना ही नहीं, शनिवार (27 मार्च) को सभी 75 जिलों का पूरा ब्यौरा जिलाधिकारियों की ओर से पंचायती राज विभाग को ऑनलाइन भेज भी दिया जाएगा।
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