UP: अब सिर्फ 25 लोग ही विवाह समारोह में हो सकेंगे शामिल, सरकार ने जारी किया नया आदेश
लखनऊ, मई 19: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विवाह समारोह के लिए नए आदेश जारी किए हैं। विवाह समारोह में अब अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को ये आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
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शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी
अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्र में कहा कि शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना अनिवार्य है। दो गज की दूरी और सैनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी। पत्र में कहा गया कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उनहोंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
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पहले क्या थे नियम ?
इससे
पहले
20
अप्रैल
को
राज्य
सरकार
ने
सभी
शादी
समारोहों
में
बंद
स्थानों
पर
अधिकतम
50
लोगों
और
खुली
जगहों
पर
ज्यादा
से
ज्यादा
100
लोगों
के
ही
कोविड-19
प्रोटोकॉल
का
पालन
करते
हुए
शामिल
होने
की
अनुमति
दी
थी।
बता
दें,
प्रदेश
में
24
मई
तक
लॉकडाउन
लागू
हैं।
इसी
बीच
कोरोना
के
संक्रमण
में
तेजी
से
कमी
आई
है।
मंगलवार
को
8737
ही
नए
संक्रमित
मिले
हैं,
जबकि
30
अप्रैल
तक
यह
संख्या
30
हजार
से
ऊपर
रहती
थी।
प्रदेश
में
रिकवरी
दर
90.60
प्रतिशत
हो
गई
है।
कोरोना
संक्रमण
के
कारण
प्रदेश
में
बीते
24
घंटे
में
255
लोगों
की
मौत
हो
गई
है।
अब
पॉजिटिविटी
दर
3.2
प्रतिशत
हो
गई
है।