UP सरकार ने माना 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हुईं गलतियां, रद्द होगा गलत चयन

लखनऊ। खबर 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि 31661 पदों पर हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में गलतियां हुई हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट में बताया कि कम मेरिट वाले लोगों को नियुक्ति मिल गई है। जबकि अधिक मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं मिल सकी।

UP government accepted in Allahabad High Court mistakes in 69 thousand assistant teacher recruitment

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा यह जानकारी दी। कहा कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती के जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा जाएगा और सरकार गलत चयन रद्द करेगी। इतना ही नहीं, राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को कहा कि कम गुणांक वालों को दी गई नियुक्ति पत्र निरस्त (रद्द) कर अधिक गुणांक पाने वालों को दी जाएगी।

बता दें कि संजय कुमार यादव और अन्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ में इसकी सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। हालांकि, सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि क्या अदालत उनका यह बयान रिकार्ड कर दे तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए कहा कि सूची जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा।

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