स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अर्जी को किया खारिज, वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की डाली थी याचिका
लखनऊ। स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की याचना की थी। स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से वारंट बी पर मुकदमे की नियत तिथि 13 जनवरी को कोर्ट में तलब कर लिया है।

वर्तमान समय में मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपण जिला कारागार में बंद है। अभियोजन ने अपनी अर्जी और आपत्ति दाखिल कर कहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस गंभीर मुकदमे हैं, जो कि आरोप तय किए जाने, बयान अभियुक्त होने आदि के स्तर पर लंबित हैं। इसमें अभियुक्त की कोर्ट में उपस्थित आवश्यक है और कई मामलों में अभियुक्त गवाह है, जिसमें गवाही नहीं हो पा रही है।
स्पेशल कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन की अर्जी का निस्तारण करते हुए अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिला जेल से वारंट बी पर तलब करने का आदेश दिया है। प्रकरण की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में अर्जी देकर कहा गया कि कुछ लोग उनकी हत्या करने की फिराक में हैं। उन पर कई बार हमला हो चुका है।
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