Omicron: लखनऊ में धारा 144 लागू, जानिए नई गाइडलाइन में क्या हैं नियम
लखनऊ, 08 दिसंबर: कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश जारी करते हुए कहा कि जिम, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही घर से बाहर मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
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केंद्र सरकार की गाइडलाइन का कराया जाएगा पालन
जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों, क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना-कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा, जिसके तहत सभी हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे, जबकि स्वीमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेगा।
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मंदिरों में एक साथ 50 लोग ही दर्शन कर पाएंगे
मंदिरों में भी श्रद्धालु एक साथ 50 की संख्या में ही दर्शन कर पाएंगे। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शादी समारोहों और बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा शहर में लाउडस्पीकर, डीजे पर रात 10 बजे के बाद पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक है। साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जेसीपी ने आदेश में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।