लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, पुलिस ने जारी किया निर्देश

लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। यानि इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करके कार्रवाई करेगी।

लखनई पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। जिसमे कहा गया है कि 6-7 सितंबर को जन्माष्टमी, इसके बाद 6 सितंबर को चे, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, ईद ए मिलाद और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, साथ ही 22 अक्टूबर को महाअष्टमी, 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को दशहरा है। इसके अलावा लखनऊ में कई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

lucknow police

आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्श, सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन शूटिंग, तेज धार, नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। लखनऊ सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। अगर यह आदेश बीच में वापस नहीं लिया गया तो यह 30 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

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