हत्या और दुष्कर्म पीड़ित दलित परिवारों हर महीने 5 हजार पेंशन देगी योगी सरकार, स्कीम लागू

uttar pradesh news, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दलित परिवारों के लिए फिर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब हत्या और दुष्कर्म के मामले में पीड़ित दलित परिवारों को पेंशन देगी। यह पेंशन उन्हें हर महीने महंगाई भत्ते के साथ पांच हजार रुपये के हिसाब से मिलेगी।

Scheduled caste, who victim misdeed and murder, now will get pension from yogi government

ऐसे लागू हुई स्कीम
जानकारी के अनुसार, सबसे पहले 2016 में एक नियमावली बनाई गई। एससी-एसटी कमीशन के चेयरमैन बृजलाल ने अब इसे लागू किया है। इस स्कीम के मुताबिक अब पीड़ित दलित परिवारों को हर महीने महंगाई भत्ते के साथ पांच हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। यहां तक कि पीड़ित परिवार के बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा का पूरा खर्चा और उनका भरण-पोषण भी किया जाएगा। आश्रित बच्चों को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित आश्रम, स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा।

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यह भी कराया जाएगा
14 जून 2016 के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत मामलों में पेंशन का प्रस्ताव जिलाधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी को भेजने के निर्देश सभी जिलों के एसपी-एसएसपी को दिए हैं और इन सभी मामलों पर 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट आयोग को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आयोग ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि प्रस्तावों पर पेंशन व अन्य सुविधा स्वीकृत कर 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजें।

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पेंशन के अलावा भी बहुत कुछ
आयोग ने डीजीपी, डीजी विशेष जांच, सभी मंडलायुक्त, जोनल एडीजी, रेंज आइजी व डीआइजी को इसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी है। पेंशन योजना के प्रस्ताव के मुताबिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति, विधवा या अन्य आश्रितों को हर महीने 5 हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मृतक के परिवार के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर उपलब्ध कराया जाएगा।

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