अब लखनऊ में पैदल चलने वालों का भी कटेगा चालान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब पैदल चलने वाले लोगों का भी ट्रैफिक पुलिस चालान काटने की शुरुआत करेगी। नये नियम के तहत अगर पैदल चलने वाले लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान कटेगा। पीली सिग्नल लाईट के दौरानन अगर पैदल चलने वाले लोग चौराहा पार करते हुए पकड़े गये तो उनपर 50 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक का चालान लगाया जाएगा।

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ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने पर ही चौराहा पार करते हैं जिसकी वजह से जाम लगता है। लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए यह नयी व्यवस्था शुरु की जा रही है। ट्रैफिक नियम के अनुसार यातायात संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

हालांकि यह अधिकार पहले पुलिस के पास था लेकिन डीआईजी डीके चौधरी ने चालान का प्रोफार्मा ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी पैदल चलने वालों का चालान काट सकते हैं। नयी व्यस्था के अंतर्गत पैदल चलने वालों पर सिग्नल ग्रीन व यलो होने पर चौराहा पार करने पर पाबंदी होगी।

सड़क पर चलने के दौरान कटेगा चालान

सड़क पर चलने के दौरान कटेगा चालान

सड़क पर चलने के दौरान अवरोध पैदा करने पर कटेगा चालान।

जाम की वजह बनने पर कटेगा चालान

जाम की वजह बनने पर कटेगा चालान

जाम की वजह बनने पर कटेगा चालान।

बिना अनुमति सड़क की खुदाई या तोड़फोड़ करने पर

बिना अनुमति सड़क की खुदाई या तोड़फोड़ करने पर

बिना अनुमति सड़क की खुदाई या तोड़फोड़ करने पर कटेगा चालान

सड़क पर पंडाल लगाने पर कटेगा चालान

सड़क पर पंडाल लगाने पर कटेगा चालान

सड़क पर पंडाल लगाने पर कटेगा चालान।

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर चालान नहीं सीज होगा वाहन

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर चालान नहीं सीज होगा वाहन

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर चालान नहीं सीज होगा वाहन।

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