हाईकोर्ट ने कहा वैलेंटाइन डे पर लड़के-लड़कियां जो कर रहे हैं करने दो

No need of moral policing on valentine day: High Court
लखनऊ। भले ही भारत की संस्‍कृति के कुछ स्‍वघोषित ठेकेदार वैलेंटाइन डे का विरोध करते हो लेकिन लखनऊ हाई कोर्ट ने इसे व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता करार दिया है और कहा कि इस पर मॉरल पुलिसिंग की कोई जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ की तरफ से प्रेमी जोड़ो को मिला तोहफा माना जा रहा है। उच्च न्यायालय ने वेलेंटांइन डे पर मॉरल पुलिसिंग कराने से इंकार कर दिया उसने कहा है कि पार्को में युवक-युवतियों और छात्र-छात्राओें के आने-जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यह देश के संविधान में दिये गये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा।

स्कूल यूनिफॉर्म में भी आये प्रेमी जोड़े तो नहीं रोकेगी यूपी पुलिस

जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने यह विचार व्यक्त करते हुए मोरल पुलिसिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। विजया सिंह की ओर से पीआर्इएल दायर कर कहा गया था कि शहर के बेगम हजरत महल पार्क सहित तमाम अन्य पार्को में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गार्डो की तैनाती नहीं की है। कालेज स्टूडेंट्स क्लासेज छोड़कर बिना मां-बाप की जानकारी के इन पार्को में यूनिफार्म में ही चले जाते हैं। याचिका में कहा गया था कि ये लोग पार्को में खुलेआम आपत्ति जनक हरकतें करते हैं। गार्डो के न होने से उन्हें रोकने-टोकने वाला कोर्इ नहीं होता। ऐसे में आमजन इन पार्को का रूख करने में शर्म महसूस करते है। याचिका में मांग की गर्इ कि शहर के पार्को खास तौर से बेगम हजरत महल और अलीगंज के नेहरू बाल वाटिका में गार्डो की तैनाती की जाए और छात्र-छात्राओं व अन्य युवकों को यूनिफार्म में आने पर रोक लगाई जाये।

कोर्ट ने याचिका पर बहस सुनने के बाद कहा कि संविधान के अनुच्छेद-19 में कर्इ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। कहीं भी आने-जाने का अधिकार इनमें से एक है। हालांकि इस पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। कोर्ट ने आगे कहा यदि याची की बात मान ली जाए तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

यह ध्‍यान देने योग्‍य है कि प्रतिवर्ष 14 फरवरी के दिन कुछ संगठनों द्वारा प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट करने जैसी बातें चर्चा में आती हैं लेकिन युवाओं में इसकी लोकप्रियता और स्‍वीकृति बढ़ती जा रही है।

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