Section 144 in Lucknow: आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, आदेश जारी
आगामी त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिया है।

नवाबों के शहर लखनऊ में आगामी कुछ त्योहारों और अन्य आयोजनों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह 10 जनवरी तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं, आदेशों का पालन कराया जा सके, इस संबंध में जिम्मेदारों को भी निर्देशित कर दिया गया है।
लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 25.12.2022 को क्रिसमस-डे, दिनांक 29.12.2022 को गुरु गोविंद सिंह जयंति और दिनांक 31.12.2022 व 01.01.2023 को नववर्ष-2023 से संबंधित संबंधित विभिन्न कार्यक्रम-त्योहार, पर्व आयोजित होंगे। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि भीड़भाड़ को देखते हुए कोविड-19 के दृष्टिगत जारी गाइडलाइंस भी प्रभावित होंगी। ऐसे में त्योहारों के मौकों पर सतर्कता बरतनी जरूरी है। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन आदि दृष्टिगत व कमिश्नरेट लखनऊ में शांत व्यवस्था बनाए रखने हेतू धारा 144 लागू की गई है।
आपको बता दें कि धारा 144 लागू होने की वजह से अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़भाड़ वाले किसी भी आयोजन को करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। ऐसे में 10 जनवरी तक किसी भी तरह धरना प्रदर्शन आदि को अनुमति नहीं होगी। अगर किसी संगठन या व्यक्ति की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कोरोना काल के दौरान लागू कुछ सख्तियां अभी भी प्रदेश में लागू है। हालांकि, बहुत से नियमों में कोरोना से स्थितियां सामान्य होने पर ढील दे दी गई है। सबसे अधिक समय के लिए जिले में धारा 144 कोरोना काल के दौरान लागू थी। इस दौरान धारा 144 के तहत सबसे अधिक कार्रवाई भी हुई थी।
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