UP Panchayat Election: ऐसे चेक कीजिए वोटर लिस्ट में नाम,नहीं है वोटर कार्ड तो बूथ पर ला सकते है ये 'कागज'

UP Panchayat Election 2021, लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के लिए आरक्षण अधिसूचना गुरुवार को जारी हो चुकी है। हालांकि, पंचायत चुनाव की तारिखों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं, चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे नेताओं ने भी अपनी-अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। अगर आपको भी पंचायत चुनाव 2021 में वोट डालना है तो पहले आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना होगा। इसके लिए आयोग ने वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है, जहां से मतदाता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं।

If you do not have a voter ID card, you can vote showing these papers on booth

बता दें कि, चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है, जिसमें कुछ लोगों के नाम कट जाते है और नए मतदाताओं के नाम जुड़ जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आपको भी देख लेना चाहिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, वर्ना वोटिंग के दिन आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप इन 16 तरह के अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकते है।

12.50 करोड़ मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार पंचायत चुनाव 2021 में लगभग 12.50 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दरअसल, चुनाव आय़ोग द्वारा चार दिसंबर को मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके बाद 22 जनवरी 2021 को मतदाता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए चलाए गए वृहद पुनरीक्षण अभियान में 2,10,40,979 नाम जोड़े गए। जबकि 1,08,74,562 नामों को सूची से हटाया दिया गया है। वहीं, 39,36,027 नामों में संशोधन किया गया है। आयोग के अनुसार, वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या 11.74 करोड़ थी। जबकि, इस बार मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है।

मतदाता सूची में ऑनलाइ देख सकते हैं अपना नाम
चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट sec.up.nic.in अपलोड कर दी है। ऐसे में आप अपने घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम देखने के साथ-साथ मतदाता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उसे मतदान करने के लिए कुल 16 तरह के पहचान पत्रों में से किसी एक को साथ लाना होगा।

इन पहचानपत्रों में से कोई एक पहचान पत्र है अनिवार्य
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थनीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे- पट्टा विलेख, रजिस्टर्ड डीड आदि। फोटोयुक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, व़ृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड।

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