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जमाखोरी रोकने के लिए CM योगी एक्शन में आए नजर, प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के दिए निर्देश

लखनऊ। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे आम लोगों के लिए परेशानियों और बढ़ गई है। आलम यह है कि प्याज के साथ ही आलू और टमाटर भी अब रुलाने लगे हैं। प्याज बाजारों में 80 से 90 रुपए किलो बिक रही हैं तो वही, आलू 50 रूपए किलो। टमाटर के दाम भी 60 के पार पहुंच गए है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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    CM Yogi Adityanath to stop rising prices of onion and Hoarding in up

    स्टॉक लिमिट तय करने के दिए निर्देश
    सीएम योगी आदित्यनाथ सब्जियों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब यूपी में अब प्याज के थोक और खुदरा व्यापारी एक निश्चित सीमा तक ही प्याज रख सकेंगे। सीएम योगी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर बताया गया है कि थोक विक्रेता अधिकतम 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 02 मीट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं। इसमें आयातक को ही आयातित स्टॉक के संबंध में छूट मिलेगी, जो थोक, खुदरा अथवा डीलर हैं। निर्देशों के अनुसार अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    व्यापारियों को 3 दिन का दिया गया समय
    पॉलिसी के अनुसार स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम इस दौरान पूरा कर लेना होगा। स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू हो जाएगी। खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।

    कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा ये नियम: सीएम योगी
    इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात को ट्वीट कर दी। वहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस पॉलिसी के तहत जमाखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

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