अब SC-ST समुदाय के लोग बेच सकते हैं अपनी जमीन अन्य जाति के लोगो को
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीने की खरीद-फरोख्त के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सपा सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था में संशोधन विधेयक को पास पारित कर दिया है।
इस अधिनियम के पारित होने के बाद अब दलित समुदाय के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से अपनी जमीन दूसरी जाति के लोगों को बचने की पूरी आजादी होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले दलित समुदाय के लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए खुद के पास 1.26 हेक्टेअर खुद के पास रखना अनिवार्य था। लिहाजा जिन दलितों के पास 1.26 हेक्टेअर या उससे कम की जमीन थी उन्हें पहले खुद की जमीन अन्य जाति के लोगों को बेचने की इजाजत नहीं थी।
वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले को बसपा ने दलित विरोधी करार दिया है। बसपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि सरकार जमीन भूमि माफियाओं को देने के लिए यह षड़यंत्र कर रही है।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब यह विधेयक सदन में पास हो रहा था उस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों ने सदन में बिल का समर्थन किया लेकिन सदन के बाहर आकर अपने फैसले को गलत बताते हुए इस बिल को दलित विरोधी बताया।













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