भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट: मोहम्मद फैसल समेत 8 आतंकी दोषी करार, 27 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट की साजिश में शामिल आतंकी संगठन ISIS से जुड़े मोहम्मद फैसल समेत 8 आतंकियों को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी को 27 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट की साजिश में शामिल मोहम्मद फैसल समेत 8 आतंकियों को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। इन सभी आतंकियों को 27 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। यह सभी आतंकी आईएसआईएस सगंठन से जुड़े हुए बताए जा रहे है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाए जाने के वक्त सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश भी दिया।
एनआईए कोर्ट के अधिवक्ता एमके सिंह के मुताबिक, एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने 8 मार्च, 2017 को एटीएस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है।
निगरानी के क्रम में पता चला कि इन्ही वीडियो से प्रभावित होकर कानपुर के जाजमऊ निवासी मो. फैसल, मो. दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला व अजहर ने 7 मार्च, 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग आईएसआईएस के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे। एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों का पीछा शुरू किया तो पता चला कि कानपुर के काकोरी में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं।
इन सभी आतंकियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इस मुठभेड़ में एटीएस ने सैफुल्लाह को मार गिराया था। तो वहीं, पुलिस ने मो. फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसी के मुहल्ले के हैं। जबकि गौस मुहम्मद का घर पर आना जाना रहता था। जिसके बाद एसटीएफ ने गौस मोहम्मद खान एवं आतिफ उर्फ आतिक ईरानी को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्त में आए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इन सभी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक व हथियार एकत्र करने और जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने समेत तमाम अन्य मामले में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे।
Recommended Video

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल में बंद इन सभी आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया। इन सभी आतंकियों को अब 27 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।












Click it and Unblock the Notifications