यूपी पंचायत चुनाव 2021: जानें प्रत्याशी को किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान, कैसे होगा नामांकन
यूपी पंचायत चुनाव 2021: जानें प्रत्याशी को किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान, कैसे होगा नामांकन
लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इस बार कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव भी किए हैं। तो वहीं, ग्राम पंचायत के चुनावों में इस बार किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये जानना बेहद भी जरूरी है।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को किन-किन बातों को ध्यान रखना है, इस बारे में लखीमपुर खीरी के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मधुलता सिंह ने मीडिया को बताया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर ब्लॉकों से लिया जा सकता है। जमानत राशि ट्रेजरी से चालान द्वारा जमा की जा सकती है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए पांच सौ, प्रधान व बीडीसी के लिए जमानत राशि दो हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए चार हजार जमानत राशि है। आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि जमा की जा सकती है।
नामांकन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए घोषणापत्र भरना होगा। अन्य पद के उम्मीदवारों को शपथपत्र भी देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र लगाना होगा। प्रधान व सदस्य के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। बीडीसी के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी सूची में नाम दर्ज हो। नामांकन के समय मतदाता सूची की फोटोकॉपी लगानी होगी।
अगर है कोई सरकारी बकाया तो रद्द हो सकता है नामांकन
लखीमपुर-खीरी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार अगर उन पर कोई सरकारी बकाया है तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। इसके लिए नोड्यूज लगाना होगा नहीं तो नामांकन रद हो सकता है।












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