लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं दर्ज होगा केस

लखीमपुर खीरी, 08 दिसंबर: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को सीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, हिंसा के दौरान मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी डाली थी। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में तमाम जिरह सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है।

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    लखीमपुर खीरी हिंसा में गई थी 8 लोगों की जान

    लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीते 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों और पत्रकार रमन कश्यप सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर अर्जी डाली थी। सीजेएम चिंताराम ने तिकुनिया कोतवाली से आख्या तलब करते हुए इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख दी थी। हालांकि, तिकुनिया पुलिस की आख्या न आने की वजह से 15 नवंबर को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने 25 नवंबर की अगली तारीख तय की। तिकुनिया पुलिस ने अपनी आख्या 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट के पास भेजा, जिस पर बहस के लिए पवन कश्यप के वकील ने समय मांग लिया था।

    देर शाम कोर्ट ने सुनाया फैसला

    इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तय की। इसी दिन अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन सीजेएम चिंताराम ने फैसला 6 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, 6 दिसंबर को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और सीजेएम कोर्ट ने आदेश के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। सीजेएम चिंताराम ने मंगलवार देर शाम इस मामले में पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप की अर्जी खारिज कर दी।

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