भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत, निजी गार्ड की मौत के मामले में CID ने किया था तलब
अपने निजी गार्ड की मौत की जांच के मामले में सीआई द्वारा तलब किये जाने के बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।
कोलकाता, 6 सितंबर। अपने निजी गार्ड की मौत की जांच के मामले में सीआई द्वारा तलब किये जाने के बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सीआईडी ने अपने निजी गार्ड सुभब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी तो तलब किया था।

कोर्ट ने सोमवार सुबह अपने एक मौखिक आदेश में कहा कि सुवेंदु अधिकारी को सीआईडी के समन पर अभी कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। सुवेंदु अधिकारी के वकीलों ने कोर्ट से पूछा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के दौरान भाजपा नेता को समन कैसे जारी कर दिया गया। अदालन ने उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर पांच एफआईआर पर राहत दी है। सोमवार सुबह सीआईडी मुख्यालय में फोन आने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अदालत में विशेष अपील दायर की थी। नंदीग्राम भाजपा विधायक को सोमवार को कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया।
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बता दें कि सुवेंदु अधिकारी के अंगरक्षक सुभब्रत चक्रवर्ती कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। उनकी मौत की जांच के लिए सीआईडी ने एक टीम का गठन किया था। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने सुभब्रत चक्रवर्ती को आत्महत्या के लिए उकसाया था। चक्रवर्ती की पत्नी ने पति की मौत की जांच की मांग को लेकर कोंटाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सीआईडी अब तक जांच के तहत 11 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले सीआईडी की टीम के सदस्य पूर्व मेदिनीपुर स्थित सुवेंदु अधिकारी के घर पर भी गए थे।












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