दो रुपए का जुर्माना वसूलना महंगा पड़ा पोस्ट ऑफिस को
लखनऊ। अगर सही और गलत के बीच फायदा नुकसान नहीं देखा जाए तो सही की जीत पर हमेशा खुशी बड़ी होती है। कुछ ऐसा ही कानपुर के आशुतोष मिश्रा के साथ हुआ है। आशुतोष मिश्रा जोकि कानपुर में रहते हैं और उनका इंदिरा नगर पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग खाता है। उनके खाते में 11 फरवरी 2015 को अकाउंट में 200 रुपए जमा करने पहुंचे तो वहां स्टॉफ ने पैसे जमा करने से मना कर दिया।

दरअसल पोस्ट ऑफिस में टेक्निकल कार्य का हवाला देकर कर्मचारियों ने पैसा जमा करने से इनकार कर दिया था। जब 18 फरवरी तक उनका पैसा जमा नहीं हो सका। वहीं जब 18 के बाद आशुतोष पैसा जमा करने पहुंचे तो कर्मचारियों ने उनसे तारीख के बाद पैसा जमा करने के लिए दो रुपए का जुर्माना मांगा। जिसके खिलाफ वह स्थायी लोक अदालत में पहुंच गये।
लोक अदालत ने आशुतोष के पक्ष में फैसला देते हुए पोस्ट ऑफिस से एक महीने के भीतर दो रुपए लौटाने का आदेश जारी किया।साथ ही पोस्ट ऑफिस के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वादी को सूचना दे दी गयी थी। कोर्ट ने कहा कि वादी को सूचना दिये जाने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है।












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