बजरंग दल कार्यकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को दी सिर कलम करने की धमकी, वीडियो वायरल

कानपुर, 20 मई: उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले पंडित रवि सोनकर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी है। रवि सोनकर खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में रवि सोनकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।

रवि सोनकर ने सिर काटने की दी धमकी

रवि सोनकर ने सिर काटने की दी धमकी

रवि सोनकर कहते हैं, ''यह दुखद है कि इन लोगों (मुसलमानों) ने वर्षों से अपने गंदे हाथ और पैर साफ करने के लिए हमारे शिवलिंग का इस्तेमाल किया है। हम उन लोगों के सिर काट देंगे।'' फेसबुक पर शेयर किया गया यह वीडियो पिछले दो दिनों से वायरल है। पुलिस ने अभी तक रवि सोनकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी और वाराणसी कोर्ट से आगे कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा।

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    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामला

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामला

    वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में एक हिंदू मंदिर को कथित रूप से ध्वस्त करने के बाद किया था। 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से सटे श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति के लिए दिल्ली की महिलाओं का एक समूह वाराणसी कोर्ट पहुंचा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम नियुक्त की।

    मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा

    मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा

    कोर्ट द्वारा नियुक्त वकीलों की टीम ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे ओर वीडियोग्राफी की। इस बीच कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मस्जिद के वजुखाना में एक शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी। इसे मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह एक फव्वारा है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए उस जगह को सील कर दिया गया था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र में 'शिवलिंग' पाया गया था, उसे नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुसलमानों को प्रभावित किए बिना संरक्षित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रसाशन और सीआरपीएफ को सौंपी है।

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