सलमान खान को लेकर जोधपुर कोर्ट से आई बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं तार
jodhpur News, जोधपुर। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान के खिलाफ राजस्थान में कोर्ट को गुमराह करने के मामले की सुनवाई बुधवार को नहीं हो पाई है। समय की कमी के चलते सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
दरअसल, सलमान (Salman Khan) के खिलाफ दायर धारा 340 के दो प्रार्थना पत्रों पर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, कोर्ट ने समय की कमी के चलते सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल दिया है। बता दें कोर्ट को गुमराह करने के अपराध में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। साफ है एकबार फिर इन दोनों मामले ने सलमान खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
बजरंगी भाईजान की शूटिंग करते नजर आए
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में आवेदन देकर सुनवाई में आने से राहत मांगी थी। सलमान ने कोर्ट को बताया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, उनके कान में दर्द हो रहा है, जिस कारण उन्हें पेशी से रियायत दी जाए। ठीक उसी दिन सलमान कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग करते नजर आए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ वन अधिकारी ललित बोड़ा ने कोर्ट को गुमराह करने का मामला दायर किया था।
ये है कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण (salman khan blackbuck Case jodhpur)
बता दें सलमान खान पर Jodhpur Kankani Case में एक अक्टूबर, 1998 की रात दो काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। पुलिस के अनुसार गोली की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे थे, जिसके बाद सलमान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले थे।
2017 में सलमान को सुनाई पांच साल की सजा
इस दौरान ग्रामीणों ने मरे हुए दो काले हिरणों के शव बरामद किए थे। Salman Khan पर हिरणों को गोली मारने और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप लगा था। 2017 में इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि, दो दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।