राजस्थान : तृतीय श्रेणी के 26 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटी, 1225 को छोड़कर सबको मिलेगी नियुक्ति
Jodhpur News, जोधपुर। राजस्थान में 26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदस्थापन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा लिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से रोक हटने से चयनित हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के 1225 पद को छोड़ अन्य सभी पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। ये पद याचिका के अधीन रहेंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए गत सप्ताह शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटा लिया। खंडपीठ ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र के 1225 पद याचिका के अधीन रहेंगे। टीएसपी क्षेत्र के 1225 पदों के लिए 457 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें से नवीन टीएसपी क्षेत्र के अस्सी अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर रखी है। अगली सुनवाई तिथि पर राज्य सरकार इस क्षेत्र में नियुक्ति देने की अपनी योजना खंडपीठ के समक्ष रखेगी। उसके बाद खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी।
राज हाईकोर्ट मुख्यपीठ में न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार बनाम मनीष कुमार नागदा की अपील पर गत सप्ताह सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश पारित किया था। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल के पदो पर टीएसपी एवं नॉन टीएसपी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसकी अंतिम तारीख 12 मई 2018 थी।
इसी बीच केन्द्र सरकार ने 19 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उदयपुर,प्रतापगढ व माउंट के कुछ हिस्से को टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता मनीष कुमार नागदा ने राज हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। राज हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाकर्ता व अन्य को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश प्रदान किये थे। जिसके खिलाफ सरकार ने लाभ देने की बजाय राज हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष अपील पेश कर दी।