लालू यादव की जमानत पर हुई सुनवाई, सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा सामय
रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें CBI ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा । कोर्ट ने आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। इससे पहले 1 अप्रैल को न्यायाधीश के अदालत में नहीं बैठने के कारण लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके पहल जमानत याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन उस समय भी सुनवाई नहीं हो सकी थी।
उस तारीख पर अदालत ने सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड (LCR) मंगाने का निर्देश दिया था। दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी। अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था। जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी।
लालू प्रसाद को CBI की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है।












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