यौन शोषण के आरोप में पूर्व CM बाबू लाल मरांडी के सलाहकार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को यौन शोषण के आरोप के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि करीब 26 दिन बाद उनको मामले में जमानत मिली है। इससे पूर्व निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने मामले की सुनवाई की और जमानत दी।

दरअसल, सुनील तिवारी पर उनके ही घर में कम करने वााली एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के 27 दिन बाग रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 104 के पास बने होटल से गिरफ्तार किया था। बीते चार अक्टूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अगालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में एसएसी, एसटी एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में पीड़ित पक्ष का सुना जाना जरूरी है।
ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या
वहीं राजधानी रांची के दुर्गा सोरेन चौक पर बाइकसवार अज्ञात अपराधियों ने ट्रक में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान गोलू कुमार के रूप में हुई है, जो पंडरा का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल से पुलिस ने दो खोखा भी बरामद किया है।
वहीं ट्रक के मालिक भगवान पंडित ने बताया कि वे मृतक के साथ ओडिशा से काजू लेकर रांची आए थे और फिर टाटीसिल्वे के इलाके में काजू उतारकर लौट रहे थे। सी क्रम में भगवान पंडित जो ट्रक के ड्राइवर भी हैं ने ट्रक को दुर्गा सोरेन चौक के पास पार्क कर गोलू के हवाले सौंप कर चटकपुर स्थित अपने घर सोने चले गए। सुबह उन्हें हादसे की जानकारी दी गई।












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