झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों के लिए एग्जिट पोल पर EC ने लगाया रोक! जानें क्या है वजह?
Exit Poll 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समेत सभी 16 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों और दो संसदीय और 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के दौरान मीडिया आउटलेट्स या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है।
चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी है। इसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रिंट या टीवी मीडिया 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल को ना तो छाप सकती है और ना ही टीवी पर चला सकती है। चुनाव आयोग ने साफ-साफ कहा है कि इस दौरान मीडिया कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, जिससे मतदान या मतदाता पर कोई असर पड़े। चुनाव किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

ये भी पढे़ं- Jammu Kashmir Haryana Chunav Result: गलत साबित हुआ Exit Poll! हरियाणा में BJP सरकार, J&K में कौन?
चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर जारी अधिसूचना में क्या कहा?
चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 13.11.2024 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से 20.11.2024 (बुधवार) को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी भी अन्य तरीके से उपरोक्त आम और उप-चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।"
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि "किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रसारित करना, उपरोक्त आम और उप-चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।"
ये भी पढे़ें- एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान, इशारों में विपक्ष को घेरा, रुझानों को लेकर भी कही ये बात
नियमों को ना मानने वालों को होगी 2 साल की सजा
अधिसूचना में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।" चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह एक नियमित अभ्यास है। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जिट पोल नहीं आएंगे, एग्जिट पोल चुनाव आयोग के बताए समय के बाद आएंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे, जबकि झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे 13 और 20 नवंबर। दोनों विधानसभा चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 47 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग ने मीडिया को एग्जिट पोल को लेकर लगाई थी फटकार
चुनाव आयोग ने इससे पहले झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की तारीखों की घोषणा करते वक्त एग्जिट पोल को लेकर प्रेस और मीडिया संगठनों को फटकारा था। चुनाव आयोग ने कहा था कि एग्जिट पोल के बारे में आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि ये पोल चुनाव पर सवाल उठाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एग्जिट पोल और नतीजों के दिन शुरुआती रुझान दिखाने को लेकर चेताया था। कुमार ने कहा, "एग्जिट पोल और उसके द्वारा तय की गई उम्मीदों के कारण बड़ी विकृति पैदा हो रही है। यह प्रेस, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विचार-विमर्श और आत्मनिरीक्षण का विषय है।"












Click it and Unblock the Notifications