पेपर लीक किया तो संपत्ति होगी जब्त, REET धांधली के बाद राजस्थान सरकार लाएगी खास बिल

जयपुर, 9 फरवरी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट में फजीहत करवाने के बाद अशोक गहलोत सरकार खास बिल लेकर आने की तैयारी है। राजस्थान विधानसभा में बुधवार से शुरू हुए बजट सत्र 2022 में ही यह बिल लाया जा सकता है।

राजस्थान में नकल पर नकेल

राजस्थान में नकल पर नकेल

रीट 2021 पेपर लीक के बाद राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की तर्ज पर नकल पर नकेल कसने जा रही है। इस बिल में पेपर लीक करने पर चल-अचल संपत्ति जब्त करने और दस साल की सजा का प्रावधान है।

 ​नकल गिरोह की संपत्ति जब्त करेंगे

​नकल गिरोह की संपत्ति जब्त करेंगे

​नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम किया जाएगा। साथ ही नकलची एक साल तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसमें एसआई स्तर से नीचे का कोई अधिकारी ऐसे अपराधों की जांच नहीं करेगा।

राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2022

राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2022

प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2022 (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मिन्स) नाम दिया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने को संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बिल में पेपर लीक को लेकर दंड, जुर्माना और सजा को प्रावधान है। दोष सबित होने पर अलग-अलग मामलों में एक से दस साल तक की सजा व दस लाख से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2022 के प्रावधान

राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2022 के प्रावधान

1. परीक्षा में लगा कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको एक से सात साल का कारावास हो सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

2. किसी भी मौद्रिक लाभ या गैर कानूनी लाभ की वूसली का दोषी होने पर ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही किए गए लाभ की वसूली भी हो सकेगी।

3. निरीक्षण दल का कोई सदस्य कर्मचारी, परीक्षा प्राधिकरण अधिकारी को किभी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोकना, धमकी देना भी अपराध माना जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5 साल की सजा व जुर्माना हो सकता है।

4. यदि कोई व्यक्ति संगठित तरीके से अनुचित साधानों में लिप्त पाया जाता है तो तीन से दस साल तक का कारावास हो सकता है। साथ ही दस लाख रुए या इससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

5. राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के उल्लंघन का दोषी ठहराए गए परीक्षार्थी को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिए एक वर्ष तक ​प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही उसको तीन साल तक का कारावास हो सकता है। जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

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