नागौर में अपहरण और बलात्कार के पांच आरोपियों को आजीवन कारवास, अदालत ने सुनाया यह फैसला
जयपुर, 8 सितम्बर। राजस्थान के नागौर जिले में 7 साल पुराने एक मामले में अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने बुधवार को दिए फैसले में आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है।

पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपहरण और बलात्कार के पांचों आरोपियों इस्लाम खान, सद्दाम, सद्दाम हुसैन, फारुख और सुभान खान को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय में 23 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। विशिष्ट लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा और पीड़िता के वकील दिनेश हेड़ा ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तर्क प्रस्तुत किए थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश मलिक ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक हेड़ा के मुताबिक मामला 2 दिसंबर 2015 का है। सदर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था। इसमें कहा गया था कि इस्लाम उनकी 15 साल की बच्ची को तंग करता है। 2 दिसंबर की रात उसने उसका अपहरण कर लिया। पता लगाने पर इस्लाम भी घर से गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इससे पहले फरवरी महीने में जयपुर की एक अदालत ने साढ़े 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में 25 साल के लड़के को मौत की सजा सुनाई थी।













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