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CID-CB ने MP किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, MLA गोपीचंद मीणा को बांदीकुई रेल लाइन पर पथराव के दोषी माना

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जयपुर, 19 मई। राजस्थान के दौसा जिले में बांदीकुई रेलवे लाइन पर पथराव केस में सीआईडी-सीबी ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल व विधायक गोपीचंद मीणा समेत दो दर्जन लोगों को दोषी माना है। इन पर साल 2019 में बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने, राजकार्य में बाधा, सरकारी और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का आरोप है।

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बता दें कि दौसा कोतवाली पुलिस थाने के तत्कालीन सीआई गणपतराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि अलवर जिले के थानागाजी में सामूहिक गैंगरेप की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, विधायक गोपीचंद ने संत सुंदर दास स्मारक पर सभा की थी।

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इस सभा के बाद किरोड़ी और उनके समर्थकों ने कुछ समय में ही बांदीकुई रेलवे ट्रेक पर कब्जा कर लिया था। पुलिस ने किरोड़ी को ट्रैक खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के हथियार टूट गए। पथराव से रेलवे स्टेशन पर भी भारी नुकसान हुआ।

मामले में दौसा कोतवाल गणपतराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। अब जांच में सीआईडी सीबी ने अपनी जांच में 28 लोगों को दोषी माना है। इनके खिलाफ 147,148,149, 332, 353, 336, 3 पीडीपीपी एक्ट एवं धारा 145,153,174 रेलवे एक्ट में चालान का निर्णय लिया गया है।

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जिन लोगों को दोषी माना गया है कि उनमें दो सांसद किरोड़ी लाल मीणा व हनुमान बेनीवाल और एक विधायक मीणा के अलावा रामेश्वर प्रसाद बैरवा, मौजीराम मीणा, नटवर लाल, राजेश मीणा, मानसिंह मीणा, बाबूलाल मीणा, गोपाल ठाकरिया, संतोष मीणा, अंतो मीणा, महेंद्र मीणा, प्यार सिंह मीणा, हेमू उर्फ हेमंत मीणा, सूखा मीणा, हितेश्वर बैरवा, महेन्द्र चांदा, लोकेश कुमार मीणा, सिकंदर पंजाबी, शाहनवाज उर्फ सन्नी खां, रवि मीणा, अरबाज, विजय मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा, मोनू, राजेश मीणा, भूरा उर्फ रामसिंह मीणा शामिल हैं।

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English summary
Kirori Lal Meena, Hanuman Beniwal, Gopichand Meena guilty of stone pelting on Bandikui railway line
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