ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम गुर्जर हिरासत में, जानिए पूरा मामला
ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर के पति राजा राम गुर्जर हिरासत में
जयपुर। ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर के पति और नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर की मुश्किल बढ़ गई हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर से बदसलूकी मामले में पुलिस ने सोमवार को राजाराम को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजाराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को राजाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी।
12 फरवरी को राजाराम को अंतरिम जमानत दी थी
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजाराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को राजाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी। करौली नगर परिषद के हेल्थ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने वर्ष 2019 में 190 ठेका सफाई कर्मचारियों के स्थान पर 340 कर्मचारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर करने से मना किया था।
मारपीट और गाली-गलौज का आरोप
इसके बाद मुकेश कुमार के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई थी। इस पर मुकेश ने कोतवाली थाने में 13 नवंबर 2019 को राजाराम गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। राजाराम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसमें राजाराम की ओर से कहा गया कि उसे मामले में राजनीतिक मंशा के चलते फंसाया है। जबकि राज्य सरकार ने उसे कथित घटना के बाद कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया था।
करौली से आई पुलिस ने राजाराम को हिरासत में लिया
इसके विरोध में शिकायतकर्ता के वकील रजनीश गुप्ता और चन्द्रगुप्त चौपड़ा ने कहा कि राजाराम गुर्जर आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में एक दर्जन मामले दर्ज हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एनएस ढड्ढा ने राजाराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश आते ही करौली से आई पुलिस ने राजाराम को हिरासत में ले लिया और अपने साथ जयपुर से करौली ले गई।