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Watch : CI Phool Mohammad Case में 30 दोषियों को उम्रकैद, जीप में जिंदा जलाने की पूरी कहानी क्‍या है?

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CI Phool Mohammad murder case Sawai Madhopur : राजस्‍थान के बहुचर्चित केस सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड में 18 नवंबर 2022 को तत्‍कालीन डीएसपी समेत 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा एससी-एसटी स्‍पेशल कोर्ट सवाई माधोपुर में सुनाई है। सवाईमाधोपुर के मानउटाउन थाना इलाके के सूरवाल में 17 मार्च 2011 को सीआई फूल मोहम्‍मद को भीड़ में जीप में जिंदा जला दिया था।

सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड के दोषियों पर जुर्माना भी

सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड के दोषियों पर जुर्माना भी

सवाई माधोपुर की एससी-एसटी स्‍पेशल कोर्ट की न्‍यायाधीश पल्‍लवी शर्मा ने सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड के 30 आरोपियों को 16 नवंबर 2022 को ही दोषी ठहराया था। शेष 49 के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर उन्‍हें बरी कर दिया था। दोषियों को अब उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उन पर 40 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जो आरोपियों से वसूलकर सीआई फूल मोहम्‍मद के परिवार को दिया जाएगा।

 डीएसपी महेंद्र सिंह ने सीआई को बचाने का प्रयास नहीं किया

डीएसपी महेंद्र सिंह ने सीआई को बचाने का प्रयास नहीं किया

उम्रकैद पाने वालों में तत्‍कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। महेंद्र सिंह पर आरोप है कि सूरवाल में जब उग्र भीड़ ने मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्‍मद को सरकारी जीप के आग लगाकर जिंदा जलाया तब महेंद्र सिंह मौके पर ही मौजूद थे, लेकिन डीएसपी ने सीआई को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। मीडिया से बातचीत में वकील श्रीदास ने बताया कि तत्‍कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह पर एक लाख 67 हजार व अन्‍य आरोपी बनवारी पर एक लाख 87 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा शेष दोषियों को एक लाख 65 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

 CI फूल मोहम्‍मद केस में इनको उम्रकैद

CI फूल मोहम्‍मद केस में इनको उम्रकैद

CI फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड सवाई माधोपुर के दोषी महेंद्र सिंह तंवर तत्‍कालीन डीएसपी, राधेश्‍याम माली, परमानंद, बल्‍लो उर्फ बबलू माली, पृथ्वीराज मीण, रामचरण मीणा, चिरंजीलाल माली, शेर सिंह मीणा, हरजी माली, रमेश मीणा, कालू मीणा, बजरंगा खटीक, मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, रामकरण मीणा, हंसराज माली, शंकर लाल माली, बनवारी माली, धर्मेंद्र मीणा, गुमान मीणा, योगेंद्र, हनुमान उर्फ डागा मीणा, रामजीलाल मीणा, माखन मीणा, मोहन माली, मुकेश माली, श्‍यामलाल माली, बनवारी मीणा, रामभरोसी मीणा, बृजेश को उम्रकैद।

 सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड सवाई माधोपुर की पूरी जानकारी

सीआई फूल मोहम्‍मद हत्‍याकांड सवाई माधोपुर की पूरी जानकारी

राजस्‍थान के सवाई माधोपुर जिले के मानटाउन पुलिस थाना इलाके के सूरवाल में दाखादेवी की हत्‍या के आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर 17 मार्च 2011 प्रदर्शन किया गया था। इसी दौरान राजेश मीणा और बनवारी लाल मीणा नाम के दो युवक हाथ में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों दाखादेवी हत्‍याकांड में कार्रवाई नहीं होने पर सुसाइड की धमकी दे रहे थे। सूचना पाकर मानटाउन थाना पुलिस भी सूरवाल में मौके पर पहुंच गई थी। सीआई फूल मोहम्‍मद भी आए थे।

 गुस्‍साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया

गुस्‍साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया

पुलिस व ग्रामीणों ने समझाइश कर बनवारी लाल मीणा को तो टंकी से नीचे उतार लिया था, मगर खुद को आग लगाकर राजेश मीणा टंकी से नीचे कूद गया था। राजेश मीणा के टंकी से नीचे कूदने के बाद गुस्‍साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। मानउटाउन थाना पुलिस के जवान और सीआई फूल मोहम्‍मद लोगों की भीड़ से घिर गए थे। मानटाउन थाना पुलिस के जवान तो जैसे तैसे कर वहां से भाग गए, लेकिन पत्‍थर लगने की वजह से फूल मोहम्‍मद घायल होकर जीप में ही रहे। भाग नहीं पाए। इसी दौरान गुस्‍साई भीड़ ने पुलिस जीप को आग लगा और सीआई फूल मोहम्‍मद जिंदा जल गए।

 अब सीआई बेटे राजस्‍थान पुलिस में

अब सीआई बेटे राजस्‍थान पुलिस में

बता दें कि फूल मोहम्‍मद राजस्‍थान के सीकर जिले के लक्ष्‍मणगढ़ उपखंड के गांव खीरवा के रहने वाले थे। राजस्‍थान सरकार ने फूल मोहम्‍मद को शहीद का दर्जा दिया था। अब फूल मोहम्‍मद के बेटे सुहैल मोहम्‍मद राजस्‍थान पुलिस में बतौर एसआई राजस्‍थान पुलिस एकेडमी जयपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

Phool Mohammed Murder : मानटाउन थाने के CI को जिंदा जलाने के केस में 11 साल 8 माह बाद फैसला, DSP समेत 30 दोषीPhool Mohammed Murder : मानटाउन थाने के CI को जिंदा जलाने के केस में 11 साल 8 माह बाद फैसला, DSP समेत 30 दोषी

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English summary
CI Phool Mohammad murder case Sawai Madhopur Life imprisonment to 30 convicts including DSP
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