मप्र में OBC 27% आरक्षण मामला, हाईकोर्ट में अब 25 जुलाई को होगी सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की मुख्य बेंच में OBC आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश शील नागू की डिवीजन बैंच में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी कारण हाजिर नहीं हो सकें ।
जबलपुर, 23 जून: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण मामले पर अब नियमित सुनवाई होगी। सरकार की ओर से पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को आना था, उनके न पहुँचने पर सुनवाई अगले महीने किए जाने का निवेदन किया गया। पीएससी के मामलों पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि OBC आरक्षण संवैधानिक मामला है, लिहाजा पहले दिए गए कोर्ट के किसी भी आदेश को मॉडिफाइ नहीं किया जा सकता।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की मुख्य बेंच में OBC आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश शील नागू की डिवीजन बैंच में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी कारण हाजिर नहीं हो सकें । जिस पर सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष अगले महीने सुनवाई के लिए निवेदन किया गया। कोर्ट ने दायर याचिकाओं की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस मामले पर अब नियमति सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। ओबीसी आरक्षण मामले में 27% आरक्षण की संवैधानिकता को चुनोती देने वाली 32 याचिकाएं और 27% आरक्षण के समर्थन में 30 याचिका दायर की गई है। इस तरह जबलपुर हाईकोर्ट में कुल 62 याचिकाएं दायर है।

आदेश को नहीं किया जा सकता मॉडिफाइ
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर पीएससी भर्ती प्रक्रिया के मामले में कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर मॉडिफिकेशन करने की अपील की गई। जिस पर कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण का मामला संवैधानिक है, लिहाजा इस पहले दिए गए किसी भी आदेश को मॉडिफाइ नहीं किया जा सकता। अपील में सरकार की ओर से दलील दी गई कि मप्र में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत PSC भर्ती प्रक्रिया में 14% आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में यदि सरकार के पक्ष में फैसला आता है, तो बाद में अभ्यर्थियों के साथ गलत होने की संभावना है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। साथ ही आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर डे टू डे सुनवाई करना तय किया है।












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