MP में 8वीं पास बेरोजगार युवा बन सकते है ‘अन्नदूत’, गाड़ी खरीदने शिवराज सरकार दे रही 25 लाख रुपए तक लोन
मध्य प्रदेश में राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने युवाओं को वाहन खरीदने मिलेगा 25 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा हैं। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह की युवा अन्नदूत योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
MP CM yuva annadoot yojana: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत कम पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर हैं। सरकारी राशन दुकानों तक खाद्यान्न परिवहन के लिए व्हीकल लोन मिल सकता है। योजना के मुताबिक गाड़ी खरीदने 25 लाख रुपए तक के वाहन के लिए लोन दिया जाएगा। जिसमें 7.5 मीट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करने की शर्त शामिल है। आवेदक कम से कम आठवीं क्लास पास होने के साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए। जबलपुर जिले में भी खाद्य शाखा द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए है।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों तक खा़द्यान्न सप्लाई की व्यवस्था हैं। योजना के जरिए युवाओं को सरकार वाहन के लिए लोन मुहैया करा रही है। अधिकतम 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य इस योजना में पात्रता रखते है। पात्र युवाओं से जबलपुर कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा 24 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक युवाओं को अपने आवेदन खा़द्य विभाग की बेबसाईट https://food.mp.gov.in पर या https://samast.mponline.gov.in पर करने होंगे।
जिला अपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के मुताबिक मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत बैंकों के माध्यम से युवाओं को अधिकतम 25 लाख रूपये तक की कीमत के वाहन ऋण पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदक को 7.5 मीट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। आवेदक खाद्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से वाहन का चयन कर सकेंगे। राशन सामग्री के परिवहन के लिये आवेदक से सात वर्ष के लिये अनुबंध भी किया जायेगा। आवेदक को खाद्यान्न की मात्रा में दूरी के अनुसार उसे 45 से 65 रूपये प्रति क्विंटल परिवहन और हैण्डलिंग व्यय का भुगतान किया जायेगा।
जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत ऋण पर वाहन प्राप्त करने 18 से 45 वर्ष के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक व्यक्ति आवेदन के लिये पात्र होंगे। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन की पात्रता में आवेदक का आपराधिक प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि का न होना, शासकीय सेवक या पेंशनर न होना, किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभान्वित न होना शामिल है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी खा़द्य विभाग की बेबसाईट तथा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर की खाद्य शाखा या राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 0755- 2551471 पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाने जबलपुर जिले में 25 सेक्टर चिन्हित किये गये हैं।
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