Madhya Pradesh की अदालतों में आज प्रतिवाद दिवस, पैरवी नहीं करेंगे वकील, स्टेट बार कौंसिल का फैसला

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Madhya Pradesh courts Protest day: एमपी स्टेट बार कौंसिल ने आज 24 फरवरी प्रदेश भर की अदालतों में प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला लिया हैं। इस वजह से वकील किसी भी अदालत में पैरवी नहीं करेंगे। दरअसल कौंसिल ने कई कदम कई मुद्दों को लेकर उठाया। बीते कुछ समय से वकीलों के खिलाफ मुदकमे दर्ज हो रहे है। साथ ही वकीलों के साथ घटित मारपीट की घटनाओं से अधिवक्ता समुदाय खफा है।

वकील

एमपी में तहसील स्तर से लेकर हाई कोर्ट तक सभी अदालतों में आज कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। स्टेट बार कौंसिल के आह्वान पर राज्य में प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया हैं। स्टेट बार कौंसिल के को-चेयरमैन मनीष तिवारी ने बताया है कि कुछ महीने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिना जांच पूरी हुए कई वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही कई जगहों पर वकीलों को गिरफ्तार भी किया गया। मारपीट की घटनाएं भी आम हो गई है। जिस प्रशासन ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लिहाजा अधिवक्ता वर्ग ख़ास आक्रोश है। अभी एक दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला है। यदि कौंसिल की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे और बड़ा कदम उठाया जाएगा।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले मप्र हाई कोर्ट में पैरवी के बाद घर पहुंचकर एक अधिवक्ता के सुसाइड मामले पर जमकर बवाल हुआ था। जिसमें अदालत परिसर में आगजनी तोड़फोड़ की घटना भी हुई। बाद में पुलिस ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा वकीलों को आरोपी बनाया। कुछ वकीलों की गिरफ्तारी की गई। जिस पर अधिवक्ता संगठनों ने आपत्ति जताई थी। निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी। लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब प्रतिवाद दिवस के रूप में फिलहाल अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अन्य और कई विषय है, यदि उन पर विचार नहीं हुआ तो आगे कड़े फैसले लिए जाएंगे।

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