Jabalpur News: मैगी नूडल्स में निकले जिंदा कीड़े, उपभोक्ता ने वीडियो बनाकर नेशनल कंज्यूमर फोरम में की शिकायत
जबलपुर में एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी खरीदी गई मैगी नूडल्स में जिंदा कीड़े पाए गए हैं। यह घटना जबलपुर के कंटगी क्षेत्र की है, जहां निवासी अंकित सेंगर ने दावा किया है कि उन्हें अपनी करीबी किराना दुकान से खरीदी गई मैगी नूडल्स में कीड़े मिले।
अंकित सेंगर ने बताया कि तीन दिन पहले उन्होंने अपने पड़ोस की दुकान, पारस पतंजलि, से मैगी नूडल्स खरीदी थी। जब उन्होंने घर पर नूडल्स को पानी में डाला, तो तुरंत कीड़े तैरते हुए दिखे। यह देखकर वे तुरंत दुकानदार के पास पहुंचे और समस्या बताई। दुकानदार ने उनकी शिकायत को सुनते हुए यह स्पष्ट किया कि यह उत्पाद नेस्ले कंपनी का है और इसका जिम्मेदार कंपनी ही होगी।

शिकायत और कार्रवाई
उपभोक्ता ने इस घटना की शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम के हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर की। शिकायत दर्ज करने के बाद, उन्हें सूचित किया गया कि मंगलवार को जबलपुर के फूड सेफ्टी ऑफिसर उनके घर आकर नूडल्स का सैंपल लेंगे। इसके साथ ही, नेस्ले कंपनी की टीम भी इस मामले में संपर्क करेगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
पैकेजिंग और एक्सपाइरी डेट
मैगी नूडल्स पर जो पैकेजिंग डेट अंकित है, वह मई 2024 है और एक्सपाइरी डेट जनवरी 2025 है। इस स्थिति को देखते हुए, यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं उत्पाद के निर्माण या पैकिंग के दौरान कोई चूक तो नहीं हुई, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है।
पहले की घटनाएं
इससे पहले जून 2015 में मैगी पर तय लिमिट से ज्यादा केमिकल होने के आरोप में पूरे देश में 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया था। उस समय कंपनी को 38,000 टन मैगी नूडल्स वापस मंगाकर नष्ट करना पड़ा था। बाद में नवंबर 2015 में प्रतिबंध में ढील दी गई थी।
हाल की कानूनी स्थिति
इस साल अप्रैल में, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के पक्ष में मैगी नूडल्स की बिक्री के खिलाफ सरकार की 2015 की याचिका खारिज कर दी थी। सरकार ने नेस्ले से 284.55 करोड़ रुपए का मुआवजा और 355.41 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। इस निर्णय के बाद, नेस्ले ने स्टॉक एक्सचेंज में इस बात की जानकारी दी कि उनकी कंपनी को सरकार की याचिका के खिलाफ जीत मिली है।
मैगी नूडल्स में कीड़े मिलने की यह घटना खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता से उठाती है। नेशनल कंज्यूमर फोरम और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जांच के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी किसी भी अनियमितता की स्थिति में तुरंत संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
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