रेप पीड़िता गर्भपात कराने के लिए लेकर आए रेपिस्ट की अनुमति?
गर्भपात के लिए लेनी होगी रेपिस्ट की मंजूरी विवादों में कानून
नई दिल्ली। अमेरिका के अरकांसस में एक गर्भपात के नए कानून को लेकर भारी विरोध हो रहा है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई महिला गर्भपात कराती है तो इसके लिए उस बच्चे के पिता की भी मंजूरी जरूरी होगी। इसी को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।


रेपिस्ट से भी मंजूरी?
अरकांसस में सबसे ज्यादा विवाद इस नए कानून के इस हिस्से को लेकर है, जिसमें अगर रेप की वजह से कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी अबॉर्शन के लिए बच्चे के पिता यानि रेपिस्ट की इजाजत की जरूरत होगी। इस कानून के तहत पुरुष को ना कहने का भी पूरा हक होगा और औरत अबॉर्शन नहीं करा सकेगी। वहीं 18 साल से कम उम्र की लड़की के अबॉर्शन को लेकर उसके माता-पिता फैसला करेंगे।

अभी क्या है अरकांसस अबॉर्शन का कानून?
अमेरिका की अरकांसस में कोई महिला अगर गर्भपात कराना चाहती है, तो पहले दो दिन उसकी काउंसलिंग की जाती है लेकिन अगरवो फिर भी गर्भपाक को कहती है तो उसका गर्भपात होता है। अब इसकी जगह नया कानून लाया गया है, जो कि इस साल मार्च में लाया गया था और जुलाई के आखिर से ये लागू होगा।

हो रहा है जबरदस्त विरोध
अबॉर्शन का अधिकार बच्चे के पिता को दिए जाने वाले इस कानून को लेकर बहुत से संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। इनका कहना है कि ये कानून अमानवीय है। इस नए कानून को लागू करने से रोकने के लिए सिविल ऐंड रिप्रोड्रक्टिव राइट्स ऑर्गनाइजेशन नाम की संस्था ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से इसमें दखल की मांग की है।












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