विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे आज लंदन की जेल में करेंगे शादी, अपनी ही वकील से किया है प्यार
लंदन, 23 मार्च: विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे आज लंदन जेल में ही अपनी 11 साल पुरानी पार्टनर स्टेला मॉरिस से शादी रचाने जा रहे हैं। यह शादी दक्षिण-पूर्वी लंदन की हाई-सिक्योरिटी वाली जेल में हो रही है। यह बहुत ही छोटा सा समारोह होगा, जिसमें सिर्फ चार मेहमान होंगे और वो भी दो आधिकारिक विटनेस और दो सिक्योरिटी गार्ड। जासूसी के 18 मामलों में मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका असांजे का प्रत्यर्पण चाहता है। ये मामले अमेरिकी सेना और राजनयिक दस्तावेजों से जुड़े गोपनीय रिकॉर्ड की जासूसी से जुड़े हैं। हालांकि, 50 वर्षीय असांजे किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार करते हैं।

विकिलीक्स के फाउंडर असांजे आज लंदन की जेल में करेंगे शादी
रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे जो 2019 से ही लंदन के बेलमर्श जेल में बंद हैं आज अपनी मंगेतर स्टेला मॉरिस से शादी करने जा रहे हैं। इससे पहले सात साल तक वे लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में रहे। दूतावास में रहते हुए अपनी मंगेतर स्टेला मॉरिस से उनके दो बच्चे भी हो चुके हैं। मॉरिस उम्र में उनसे 10 साल से भी ज्यादा छोटी हैं। दोनों की मुलाकात 2011 में तब हुई थी, जब मॉरिस ने उनकी लीगल टीम में काम करना शुरू किया था। हालांकि, दोनों के बीच प्रेम संबंधों की शुरुआत 2015 में हुई।
जिस जेल में बंद हैं असांजे, वहां कैद हैं कई कुख्यात अपराधी
असांजे और मॉरिस की शादी समारोह के लिए जेल के विजिटिंग ऑवर्स का वक्त तय किया गया है। जिस जेल में ये दोनों वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं, वहां पर ब्रिटेन के कुछ कुख्यात अपराधी भी कैद हैं। इस जेल से इआन हंटले जैसा बाल हत्यारा भी सजा काट चुका है। मॉरिस और असांजे की शादी की पोशाक ब्रिटिश फैशन डिजाइनर विविएन वेस्टवुड ने तैयार किया है, जो पहले उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ अभियान भी चला चुके हैं।
ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है झटका
असांजे को इसी महीने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट से कानूनी तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि उसने इसलिए इजाजत नहीं दी, क्योंकि इस मामले में 'कानूनन दलील योग्य प्वाइंट उठाया ही नहीं गया।' हालांकि, वे अभी भी उनके प्रत्यर्पण को लेकर सरकार की ओर से कोई मंजूरी दिए जाने के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। वैसे उनके पास अपने मामले को यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में ले जाने का विकल्प भी बचा है।












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