अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर से US में मुस्लिमों की एंट्री हो सकती है बैन
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छह देशों के निवासियों के अमेरिका में यात्रा पर प्रतिंबध लगाने के आदेश को हरी झंडी दे दी है।
नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छह देशों के निवासियों के अमेरिका में यात्रा पर प्रतिंबध लगाने के आदेश को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस आदेश को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि ये सभी छह देश, मुस्लिम देश हैं जिसकी वजह से ट्रंप के इस आदेश को अमेरिका में मुस्लिमों की यात्रा पर प्रतिंबध के रुप में देखा जा रहा है। ट्रंप सरकार के इस आदेश को विवादों का सामना करना पड़ा था।
लोअर कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को किया था रद्द
डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को सबसे पहले वहां के लोअर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लोअर कोर्ट ने ट्रंप सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया था। इस यात्रा बने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये आदेश मुस्लिमों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रसित है। ट्रंप ने हाल ही में ट्वीटर पर पोस्ट किए मुस्लिम विरोधी वीडियो को भी वे इसी रुप में देखते हैं।
'ट्रंप का मुस्लिम-विरोध किसी से छिपा नहीं'
अमेरिका में अप्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे ओमार जडावट ने कहा, 'ट्रंप का मुस्लिम-विरोध किसी से छिपा नहीं है। यह उन्होंने खुद बार बार इस बात को पुख्ता किया है। ट्विटर पर बीते हफ्ते उनके द्वारा डाला गया मुस्लिम विरोधी वीडियो भी इसी का हिस्सा था। यह दुर्भाग्यपुर्ण होगा यह यात्रा बैन अब पूरी तरह से लागू हो जाएगा।'
इन 6 मुस्लिम देशों पर लगा बैन
मामले की सुनावई की कर रहे सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से सिर्फ 2 ने ही ट्रंप के इस आदेश से असहमति जताई। लेकिन 7 जजों ने लोअर कोर्ट द्वारा यात्रा बैन पर लगाई रोक को हटाने की ट्रंप सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया। जिन छह मुस्लिम देशों के निवासियों पर अमेरिका पर यात्रा में प्रतिबंध लगाया गया है वे हैं- चाड, इरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन।