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एक मई को पाक लौटेंगे परवेज मुशर्रफ,चल रहा है देशद्रोह का केस

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नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। वह 1 मई को वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं, उनके वकील ने बताया कि मुशर्रफ 2 मई को देश की कोर्ट में पेश होंगे। मुशर्रफ के परिवार के हवाल से उनके वकील सुलेमान सफदर ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जिनके खिलाफ केस चल रहा है वह दुबई से वापस पाकिस्तान कोर्ट में पेश होने के लिए आएंगे। बता दें कि 2016 में मेडिकल इलाक के लिए वह दुबई गए थे, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उन्हें वापस पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे।

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सफदर ने बताया कि कि मुशर्रफ पर चल रहे केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 2 मई से पहले मुशर्रफ को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मुशर्राफ को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था , अन्यथा वह खुद को बचाने के अधिकार को खो देंगे, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, क्योंकि उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है।

गौरतलब है कि पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पाक सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अदालत से गैर-हाजिर रहने पर भी भी मुशर्रफ पर निशाना साधा है। कोर्ट ने मुशर्रफ के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए तीन ऑप्‍शन दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्‍पेशल कोर्ट अगर मुशर्रफ का बयान नहीं दर्ज करा पाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्‍तक्षेप करना पड़ेगा।

पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को मुशर्रफ के खिलाफ सख्‍त रुख अपनाया है। बेंच ने कहा है, 'कभी मुशर्रफ अस्पताल जाते हैं तो कभी अपने घर जाते हैं। पिछले बार जब सुनवाई हुई तो हमें यकीन था कि मुशर्रफ अस्‍पताल में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट आते समय हमेशा उनकी कार गलत टर्न ले लेती है।' 75 वर्षीय मुशर्रफ साल 2016 से दुबई में हैं। मुशर्रफ पर साल 2007 में पाकिस्तान का संविधान निलंबित करने के मामले में देशद्रोह का केस चल रहा है। अगर मुशर्रफ दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्‍हें मौत की सजा या फिर उम्रकैद तक मिल सकती है।

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English summary
Parvez Musharraf to return Pakistan to put his argument in trial case.
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