जज पर जूता फेंकने के आरोप में शख्स को 18 की साल की सजा
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मुल्तान में एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने शनिवार को जज पर जूता फेंकने के आरोप में एक शख्स को 18 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने मोहम्मद इल्जाज नाम के शख्स के खिलाफ 30 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इस शख्स पर लूट और धमकी देने के भी आरोप था। पिछले 8-9 माह तक इस आरोपी के खिलाफ लूट का केस पेंडिंग था, जिससे वह काफी परेशान हो चुका था।

इस बीच आरोपी ने जज को धमकी दी थी कि अगर वह उसे बरी करने में नाकाम रहे तो वह उसे मार डालेगा। एफआईआर के अनुसार, जज ने आरोपी को शांत करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान उसने जज पर अटैक करने की कोशिश की और अपना जूते भी फेंक कर मारा, जो जज के छाती पर जाकर लगा। एफआईआर में कहा गया कि कोर्ट परिसर में उसकी यह हरकत आतंकवाद से प्रेरित थी।
मामले को तेजी से निपटाने के लिए, फास्ट ट्रैक में इस केस को लाया गया। आरोपी को दोषी ठहराए जाने की पूरी प्रक्रिया के साथ, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और वकील के तर्कों को आज सुनकर उसे लपेट लिया गया। दोषी को अपनी लंबी जेल की सजा के साथ 2,51,500 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।












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