Pakistan Ships Ban: भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पाकिस्तान झंडे वाले जहाजों की एंट्री बंद

Pakistan Ships Ban: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख अपनाते हुए एक और सख्त कदम उठाया है। ताज़ा आदेश के तहत भारतीय ध्वज वाले जहाजों के पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह प्रतिबंध मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय समुद्री परिसंपत्तियों, मालवाहन (कार्गो) और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

Pakistan Ships Ban

पाकिस्तान झंडे वाले जहाजों की नो एंट्री

सरकार के अनुसार, यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से आवश्यक है, बल्कि इससे भारतीय समुद्री हितों की रक्षा और व्यावसायिक नौवहन क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। यह ताजा निर्देश, भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और सामरिक स्तर पर बढ़ती सख्ती का एक और स्पष्ट संकेत है।

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अब पाकिस्तान के किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, भारत के झंडे वाले जहाज भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

इस निर्णय का उद्देश्य भारतीय समुद्री संपत्तियों, माल ढुलाई और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय भारतीय व्यापारिक नौसेना की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में लिया गया है। यदि किसी विशिष्ट मामले में छूट की आवश्यकता होगी, तो वह सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा जारी सूचना नीचे दिया गया है

  • मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 (प्रस्तावना के साथ पढ़ें) के अंतर्गत जबकि, व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की प्रस्तावना में अधिनियम के उद्देश्य निहित हैं।
  • चूंकि, अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना तथा उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।
  • चूंकि उक्त अधिनियम भारतीय ध्वज वाले जहाजों, चाहे वे कहीं भी हों, तथा विदेशी ध्वज वाले जहाजों, जब वे भारतीय जलक्षेत्र में हों, से संबंधित है, ताकि समुद्र में जीवन की सुरक्षा तथा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  • जबकि धारा 411 भारत सरकार के नौवहन महानिदेशक को राष्ट्रीय हित या भारतीय नौवहन के हित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहाजों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
  • अब, अतः, व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 411 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों के साथ, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:
  • पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • भारतीय ध्वज वाला कोई भी जहाज पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा।
  • यह आदेश सार्वजनिक हित में तथा भारतीय शिपिंग के हित में भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
  • इस आदेश से किसी भी छूट या छूट की जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला निर्णय लिया जाएगा।
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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