कुलभूषण जाधव का अपनी सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इंकार, पाक का दूसरे काउंसलर एक्सेस का ऑफर
नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इंकार कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी गई है। पाक का कहना है कि उनकी ओर से जाधव को दूसरे काउंसलर एक्सेस का भी प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के पिता और उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत भी दी है। पाकिस्तान की अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी पाते हुए 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।
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पाकिस्तान के एडीश्नल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 17 जून 2020 को कुलभूषण जाधव को उनकी सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए कहा गया था। जाधव ने अपने कानूनी हक का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से मना कर दिया। कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन ना दाखिल कर अपनी लंबित दया याचिका को लेकर इंतजार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने उन्हें दूसरा काउंसलर एक्सेस भी ऑफर किया है। पाक ने भारत को इसकी जानकारी दी है।
जाधव को 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के केस में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव की सजा कोइंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी थी। 2019 में नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने करीब 26 महीने चली सुनवाई के बाद पाकिस्तान से जाधव की सजा की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था। साथ ही जाधव के मामले की सिविलियन अदालत में सुनवाई के लिए भी अवसर मुहैया कराने को कहा था।












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