आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण को मिला अपील का अधिकार
नई दिल्ली, 17 नवंबर: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली है, जहां एक संयुक्त बैठक में पाकिस्तान की संसद ने जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) के आदेशानुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इमरान सरकार को ICJ के दबाव में झुकना पड़ा।

दरअसल पाकिस्तान सरकार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर उसके ऊपर जुल्म कर रही थी। इसके बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की। वहां से कुलभूषण के हक में फैसला आया और पाकिस्तान सरकार को संसद में एक विधेयक पास करने के निर्देश दिए गए। 20 मई 2020 में इमरान सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद जाधव के मामले में एक अध्यादेश पेश किया। जिसका नाम 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020' था।
2017 में सुनाई थी मौत की सजा
आपको बता दें कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उनको कांसुलर एक्सेस भी नहीं दिया गया था। हालांकि ICJ के फैसले के बाद उनसे भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने मुलाकात की थी।
ये है भारत की दलील
भारत सरकार के मुताबिक कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने नौसेना में काम भी किया। रिटायर होने के बाद वो ईरान में व्यापार करते थे। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि वो बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे, जो पूरी तरह से निराधार है।












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