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Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की 9 जमानत याचिकाएं

इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं में हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जमानत की मांग की गई थी।

इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने मंगलवार को, तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। वहीं, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) मोहम्मद सोहेल ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज कर दीं।

Imran Khan’s bail pleas

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इमरान खान की जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जज मुहम्मद सोहेल ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधाजनक होगा यदि पूर्व पीएम, जिन्हें पिछले साल संसदीय वोट के माध्यम से सत्ता से हटा दिया गया था, मामलों से संबंधित जांच में शामिल हों।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा उनके खिलाफ कराची, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में छह मामले दर्ज किए गए थे।

आपको बता दें कि 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस दौरान पार्टी समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया।

इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सख्त रूप अख्तियार करते हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करवाया। वहीं अधिकारियों ने पूर्व पीएम पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया।

इस बीच इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें तोशखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद 3 साल की जेल की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अटक जेल भेज दिया गया। इसके बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद सार्वजनिक पद संभालने से पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

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