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मुंबई को मौत की नींद सुलाने वाले लखवी की गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया गलत

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इस्लामाबाद। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है जहां के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है और इसलिए उसे हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रिहा करने की बात कही है। कोर्ट ने आज लखवी को रिहा करने का आदेश दे दिया है।

यह फैसला हाईकोर्ट के जज नुरुल हक का है, आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई बुधवार को 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि लखवी की जमानत याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी।

<strong>पाक जेल में ऐश कर रहा है मुंबई का गुनहगार लखवी, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट करता है प्रयोग</strong>पाक जेल में ऐश कर रहा है मुंबई का गुनहगार लखवी, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट करता है प्रयोग

गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा के कार्यवाहक कमांडर लखवी साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के प्रमुख संदिग्धों में से एक है। इन हमलों में 160 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले खबर आयी थी कि मुंबई हमले में अभ्यारोपित अपने छह साथियों के साथ 55 वर्षीय लखवी अदियाला जेल में बंद है। जेलर की मंजूरी से जेल के अंदर उसे एक टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और तो और लखवी सप्ताह में किसी भी दिन, किसी भी समय किसी भी आगंतुक से मुलाकात कर सकता है।

लखवी की गिरफ्तारी गैरकानूनी, पाक कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार क्या कदम उठाती है और भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर ही हर किसी की नजर होगी।

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English summary
The Islamabad High Court on Friday declared the detention orders of Zakiur Rehman Lakhvi, the alleged mastermind of the 2008 Mumbai attack, as illegal and ordered his immediate release, a media report said.
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