पाकिस्तानी बिजनेसमैन के बेटे को कोर्ट ने दी मौत की सजा, शादी से इनकर करने पर कर दी थी हत्या
इस्लामाबाद, 24 फरवरी: पाकिस्तान की एक अदालत ने एक पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक की बेटी की हत्या के मामले में पाकिस्तानी बिजनेसमैन के बेटे को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल राजनियक के बेटी द्वारा शादी से इन्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पूर्व राजनयिक की बेटी की पूर्व नियोजित हत्या के आरोप में जहीर जाफर को दोषी ठहराया है। मृतका आरोपी जफर की बचपन की दोस्त थी।

दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान के राजदूत रहे शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम की पिछले साल जुलाई में उनके घर में हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने पहले नूर मुकादम को गोली मारी और इसके बाद उनका सिर कलम कर दिया। हत्यारा जहीर जफर देश के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। नूर मुकद्दम जहीर जाफर की दोस्त थी। नूर मुकद्दम ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।
20 जुलाई, 2021 को जाफर के आवास पर पूर्व राजनयिक की बेटी का सिर कटा हुआ शव मिला था। जिसके बाद नूर के पिता पूर्व राजनयिक शौकत की शिकायत पर पुलिस ने जहीर जाफर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी और उसे पूर्व नियोजित हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रब्बानी ने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के तहत जाफर को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने जहीर के पिता जाकिर जाफर, मां अस्मत आदमजी और उसके निजी रसोइये को बरी कर दिया लेकिन उसके दो घरेलू सहायकों- इफ्तिखार और जमील को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। वे मामले में सह आरोपी थे। पिछले साल नूर की नृशंस हत्या ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया था और देश भर में इसकी कृत्य निंदा की गई थी। आरोपी अमेरिकी पाकिस्तान नागरिक है।












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