पाकिस्तान: आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल, एंटी टेरर कोर्ट ने सुनाई सजा
इस्लामाबाद, 08 अप्रैल: मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बता दें कि, हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधी अदालत पहले भी जेल भेज चुकी है।
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पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अवाला सईद पर 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सुनवाई के बाद दी गई है। अमेरिका ने भी सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। इससे पहले 2020 में हाफिज सईद को आतंकवाद विरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी।
अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया। सईद इसी जेल में जुलाई 2019 से बंद है।
हाफिज सईद को 2019 में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। इसपर डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ने ट्वीट किया था कि सईद को 10 साल की कोशीश के बाद हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने भी उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अनुसार सईद को 2001 से 8 बार गिरफ्तार और रिहा किया गया। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सईद का भी नाम शामिल है और भारत ने उसके संगठन को आतंकी संगठन के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।












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