Pakistan: नहीं कम हो रही इमरान खान की मुश्किलें, तोशाखाना मामले में NAB को मिली 2 दिन की हिरासत
पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने गुरुवार को शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दो दिन की शारीरिक रिमांड दे दी है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व प्रमुख की दो दिन की शारीरिक रिमांड को मंजूरी दे दी।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के उप अभियोजक जनरल सरदार मजहर अब्बासी और जांच दल अदालत में पेश हुए और पूर्व क्रिकेटर से नेता बने पूर्व क्रिकेटर के लिए सात दिन की रिमांड की मांग की।
रिपोर्ट के मुताबिक, एनएबी टीम ने तर्क दिया कि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में गहन जांच की जरूरत है, जिसके लिए आरोपियों की फिजिकल रिमांड की जरूरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील की आपत्तियों के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को दो दिन की भौतिक रिमांड दी और सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला अदालत द्वारा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पूर्व याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया है।
इमरान खान वर्तमान में राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में साइफर मामले में 26 सितंबर से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।
उन्हें अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बाहर कर दिया गया था। सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।












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