ICJ में बोले साल्वे: पाकिस्तान ने वियना संधि का किया उल्लंघन, जाधव को तुरंत रिहा किया जाए
हेग। पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसैनिक कमांडर कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सुनवाई शुरू हो चुकी है। भारत की तरफ वकील हरीश साल्वे इस केस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाकिस्तान जाधव को भारत का जासूस मान रहा है, वहीं नई दिल्ली ने इन आरोपों का खंडन किया है। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव (48) को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, भारत की आपत्ति के बाद आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था।

LIVE Feed












Click it and Unblock the Notifications