रूकी इमरान खान की गिरफ्तारी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद अब लाहौर कोर्ट से भी मिली राहत
लाहौर हाइकोर्ट इमरार खान को लाहौर में 27 मार्च तक और इस्लामाबाद में दर्ज मामलों में 24 मार्च तक सुरक्षात्मक जमानत दी।

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लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को उनके खिलाफ लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज आठ आतंकवाद मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर के 5 मामलों में इमरान खान को 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर की। इन मामलों में 27 मार्च पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसके अलावा उन्हें इस्लामाबाद के 3 मामलों में अगले शुक्रवार तक हिफाजती जमानत मिली है।
लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम 5.30 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया था। जिसके बाद वे बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे। इमरान खान ने कोर्ट से इस्लामाबाद और लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज 9 एफआईएस से प्रोटेक्टिव बेल की मांग की थी। अदालत ने लाहौर में 27 मार्च तक और इस्लामाबाद में दर्ज मामलों में 24 मार्च तक इमरान को सुरक्षात्मक जमानत दी।
लाहौर में पीटीआई की कानूनी टीम से जुड़े अजहर सिद्दीकी ने बताया कि इमरान खान लाहौर और राजधानी इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दायर मामलों के खिलाफ सुरक्षात्मक जमानत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे शहर में दायर मामलों में उच्च न्यायालयों से जमानत मांगना एक नियमित मामला है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। वह यह बताने लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे।
शुक्रवार को लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं और इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल, इमरान को 13 मार्च को अदालत में पेश होना था, पर वे नहीं गए। हालांकि इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लाहोैर के जमान पार्क पहुंची तो उपद्रव मच गया।
इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है। इससे उन्हें निचली अदालत में पेश होने का मौका मिल गया है, जो पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ तोशाखाना मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था। जज ने अपने आदेश में सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद पुलिस को इमरान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है।












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